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दिव्यांगजनो से विवाह करने पर शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अन्तर्गत आवेदन-पत्र ऑनलाइन आमंत्रित

रायबरेली: दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 द्वारा दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अर्न्तगत दम्पति में युवक के दिव्यांग होने की दशा में रुपये 15,000/- व युवती के दिव्यांग होने की दशा में रुपये 20,000/- तथा युवक-युवती के दिव्यांग होने की दशा में रुपये 35,000/- हजार धनराशि निर्धारित है। इसके लिए पात्रता को शादी के समय युवक की आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो युवती की उम्र 18 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो, दम्पत्ति में कोई आयकर दाता न हो, मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र के अनुसार दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक होनी चाहिये एवं ऐसे दिव्यांग दम्पत्ति पात्र होंगे जिनका विवाह गत वित्तीय वर्ष एवं वर्तमान वर्ष में हुआ हो।
जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी मनीष कुमार मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया है कि दिव्यांग शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अर्न्तगत इच्छुक दिव्यांग दम्पत्ति वर्तमान वर्ष एवं गत वित्तीय वर्ष में सम्पन्न शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार हेतु ऑनलाइन divyangajan.upsdc.gov.in पर आवेदन कर सकते है।
ऑनलाइन फार्म भरते समय आवेदक दम्पत्ति को दिव्यांगता प्रदर्शित करने वाला संयुक्त नवीनतम फोटो, विवाह पंजीकरण प्रमाण-पत्र, आय व जाति प्रमाण-पत्र युवक एवं युवती का आयु प्रमाण-पत्र (जिसमें जन्म तिथि का अंकन हो), सक्षम अधिकारी का निर्गत दिव्यांगता प्रमाण-पत्र, राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित संयुक्त खाता, अधिवास का प्रमाण-पत्र एवं युवक एवं युवती की आधार कार्ड की छायाप्रति आदि अभिलेखों के साथ आवेदन-पत्र ऑनलाइन उपरोक्त वेबसाइट पर करना अनिवार्य है। साथ ही ऑनलाइन सबमिट आवेदन-पत्र की प्रति एवं वांछित प्रपत्रों की हार्ड कॉपी कार्यालय जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, विकास भवन, रायबरेली में प्राप्त कराये। अधिक जानकारी के लिए जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी कार्यालय में किसी भी कार्यदिवस में सम्पर्क कर सकते हैं।

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