दिव्यांगजनों को दुकान संचालन योजनान्तर्गत आवेदन पत्र आमंत्रित
रायबरेली : दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों के पुनर्वासन हेतु दुकान निर्माण/क्रय हेतु पात्र लाभार्थी को वित्तीय सहायता के रूप में 20,000 धनराशि स्वीकृत की जाती है, जिसमें रुपये 15,000 की धनराशि 4 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर ऋण के रूप में तथा रूपये 5,000 की धनराशि अनुदान के रूप में प्रदान की जाती है। दुकान संचालन हेतु दुकान न्यूनतम पाँच वर्ष के लिए किराये पर लिये जाने हेतु एवं खोखा/गुमटी/हाथ ठेला क्रय हेतु पात्र लाभार्थी को वित्तीय सहायता के रूप में रू 10,000 की धनराशि स्वीकृत की जाती है जिसमें रूपये 7,500 की धनराशि 4 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर ऋण के रूप में तथा रुपये 2,500 की धनराशि अनुदान के रूप में प्रदान की जाती है।
जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी मनीष कुमार मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया है कि ऐसे दिव्यांग जो 40 प्रतिशत या उससे अधिक की दिव्यांगता से प्रभावित हो एवं उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हो। जिनकी वार्षिक आय समय-समय पर शासन द्वारा गरीबी रेखा के लिए निर्धारित आय सीमा के दो गुने से अधिक न हो। जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक किन्तु 60 वर्ष से अधिक न हो। जो किसी आपराधिक अथवा आर्थिक मामलों में सजा न पाए हो तथा जिनके विरुद्ध किसी प्रकार की सरकारी धनराशि देय न हो। जिनके पास दुकान निर्माण हेतु स्वयं की 11 वर्ग फीट भूमि हो या अपने संस्त्रोतों से उक्त क्षेत्रफल की भूमि खरीदने/लेने में समर्थ हो। अथवा स्थानीय निकाय/उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद/विकास प्राधिकरण/ प्राइवेट बिल्डर्स तथा एजेन्सी से निर्मित दुकान क्रय हेतु किन्तु दुकान का क्रय किसी परिवारजन के नाम से अनुमन्य नहीं होगा। अथवा जिनके द्वारा कम से कम पाँच वर्ष की अवधि का किरायेदारी का पट्टा कराया जाए उन्हें उपलब्ध दुकान संचालन हेतु (किराया एवं कार्यशैली पूंजी) अथवा जिनके द्वारा गारंटी/बंधक उपलब्ध कराया जाए उन्हें खोखा/गुमटी/हाथ ठेला के क्रय एवं कार्यशील पूंजी हेतु। उन्होंने बताया है कि ऐसे दिव्यांग व्यक्ति को जो विभाग द्वारा संचालित कार्यशाला से प्रशिक्षित हो अथवा आई०टी०आई०/पालीटेक्निक या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से किसी व्यवसाय में प्रशिक्षण प्राप्त/डिप्लोमा प्रमाण-पत्र धारी है और उसी क्षेत्र में व्यवसाय करना चाहता है, उसे वरीयता दी जायेगी।
दिव्यांग पुनर्वासन हेतु दुकान निर्माण/दुकान संचालन योजना के अर्न्तगत इच्छुक दिव्यांगजन दुकान निर्माण/दुकान संचालन हेतु ऑनलाइन divyangjandukan.upsdc. gov.in पर आवेदन कर सकते है। ऑनलाइन फार्म भरते समय आवेदक को दिव्यांगता प्रदर्शित करने वाला नवीनतम फोटो आयु प्रमाण-पत्र जिसमें जन्मतिथि का अंकन हो, सक्षम प्राधिकारी के स्तर से निर्गत दिव्यांगता प्रमाण-पत्र, राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित खाता, अधिवास का प्रमाण-पत्र तथा आधार कार्ड की छायाप्रति को स्वप्रमाणित कर आवेदन-पत्र के साथ ऑनलाइन उपरोक्त वेबसाइट पर अपलोड करना अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिये किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, विकास भवन, रायबरेली में सम्पर्क कर सकते है।