नाबालिग किशोरी के साथ गैंगरेप मामले में दोषियों को हुआ आजीवन कारावास

महज 8 महीने के अंदर दोषियों को हो गई सजा

सलोन,रायबरेली।नाबालिग किशोरी के साथ गैंगरेप में मामले पुलिस की चार्जशीट के बाद कोर्ट ने दोषियों को दस दस हजार रुपये की अर्थदंड और आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।वही एक अभियुक्त को अतिरिक्त पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। इस मामले में 10 गवाहों के बयान दर्ज किए गए थे।ऐसा पहली बार हुआ है कि इस तरह के मामले में कोर्ट ने महज आठ महीने की समयाविधि में सजा सुनाई है।जानकारी के मुताबिक 8 अगस्त को डीह थाने में मुकदमा अपराध संख्या 308/2021 धारा 376डी के तहत 5/6 पकशो अधिनियम 3(2)वी एससी एसटी के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था।जिसमे अली अकबर उर्फ गुड्डू पुत्र नूर मोहम्मद और दूसरा राज रैदास पुत्र राज बहादुर निवासी वार्ड 9 कस्बा डीह द्वारा एक नाबालिग किशोरी के साथ गैंगरेप किया गया था।उक्त प्रकरण में राज रैदास ने गैंगरेप का वीडियो बनाया था।मामले में सीओ सलोन ने विवेचना शुरू की।और आठ महीने के अंदर सीओ सलोन इंद्रपाल सिंह ने आरोप पत्र दाखिल किया है।मामले की सुनवाई करते हुए प्रथम अपर सत्र न्यायधीश विजय पाल ने अली अकबर उर्फ गुड्डू को दस हजार रुपये अर्थदंड और आजीवन कारावास एवं राज रैदास को पंद्रह हजार रुपये अर्थदंड और आजीवन कारावास एवं अतिरिक्त तीन वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

अनुज मौर्य/प्रदीप गुप्ता रिपोर्ट

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