आजीवन उम्र कैद की सजा भुगत रहे कैदियों को लेकर योगी सरकार ने लिया बड़ा फैसला

उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया जिसके तहत आजीवन कारावास की सजा पाए कैदियों को अब 60 साल से पहले रिहाई मिल सकती है।

जी हां किन्तु इसका फायदा सिर्फ उन्हीं कैदियों को मिलेगा जो हत्या के मामले में दोषी हैं। उत्तर प्रदेश में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे कैदियों को अब 60 साल की उम्र से पूर्व रिहाई मिल सकती है।

ये फैसला उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी अदित्यनाथ नई कारावास नीति के तहत की जी हां बता दें की, समय पूर्व कैदियों की रिहाई पर विचार किया जाएगा। हालांकि इसके लिए दो शर्ते हैं।

पहली शर्त ये कि कैदी को बिना छूट के दोषी ने जेल में 16 साल की सजा पूरी की हो। इसके अलावा दूसरी शर्त ये कि कैदी की रिहाई तभी होगी जब उसने छूट के साथ 20 साल की सजा पूरी की हो। इसके अलावा एक और शर्त है और वो ये कि इसका फायदा सिर्फ हत्या के मामले में दोषी कैदी को ही मिलेगा।

नई कारावास नीति के तहत हत्या का दोषी जिसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है उसे समय से पहले रिहा करने पर विचार किया जाएगा। समय पूर्व रिहाई की नीति यूपी सरकार ने साल 2018 में ही तैयार कर ली थी लेकिन समय सीमा का निर्धारण नहीं हो पाया था। अब इसपर फैसला लिया गया है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *