जिलाधिकारी की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना की बैठक सम्पन्न

रायबरेली 22 दिसम्बर, 2022 : जिलाधिकारी  माला श्रीवास्तव ने कहा कि मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के मामलों में मृतक के वारिसान के नाम आदि को आवश्यक परिपत्रों में दर्ज करने में किसी भी प्रकार की हीला हवाली करने वाले सम्बन्धित कर्मचारी के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने इस सम्बन्ध में उपजिलाधिकारी सदर एवं महराजगंज का जवाब तलब भी किया है।

जिलाधिकारी  माला श्रीवास्तव बुधवार को देर शाम बचत भवन के सभागार में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना की प्रगति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहीं थीं। बैठक में अपर जिलाधिकारी प्रशासन  अमित कुमार, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व  पूजा मिश्रा सहित अन्य सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित रहे।

जिलाधिकारी ने कहा कि अपात्र श्रेणी में रखे गये कृषक एवं उनके परिजन आदि के पुनः जांच कराकर शीघ्र प्रकरणों का निस्तारण किया जाए। उन्होंने कहा कि परिवार रजिस्टर प्रत्येक दशा में अपडेट रखा जाए तथा पात्रता की श्रेणी निर्धारित करते समय सम्बन्धित अधिकारी अपनी सुस्पष्ट आख्या प्रस्तुत करें। उन्होंने निर्देश दिये कि समय पर विरासत की कार्यवाही को दर्ज नहीं करने वाले कर्मचारियों को चिन्हित कर उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जाए। उन्होंने कहा कि जिन प्रकरणों में अनावश्यक रूप से पुनः जांच की जा रही है, उसे शीघ्र पूर्ण कर प्रकरणों का निस्तारण किया जाए।

जिलाधिकारी ने कहा कि इस योजना से सम्बन्धित मामलों में मृतक/खाताधारक के परिवार में कितने सदस्य है, उसका विवरण अवश्य दर्ज किया जाए। उन्होंने कहा कि यदि वारिसान की संख्या एक से अधिक है तो आवश्यकतानुसार सम्बन्धित व्यक्ति से शपथ पत्र प्राप्त कर लिया जाए तथा तदनुसार ही प्रकरणों का निस्तारण किया जाए। उन्होंने समस्त उपजिलाधिकारियों को निर्देश दिये कि वह अपने अधीनस्थ लेखापाल एवं अन्य संबंधित कर्मचारियों को निर्देशित करें कि इस योजना से सम्बन्धित किसी भी पत्रावली को अग्रसारित करने से पूर्व गुणवत्ता पूर्वक वारिसान आदि के नाम दर्ज करने, शपथ पत्र प्राप्त करने, मृतक की आय के स्रोत एवं वारिसान की आय से सम्बन्धित प्रपत्रों की नियमानुसार जांच अवश्य कर ली जाए। उन्होंने पुनः सचेत किया कि मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना से सम्बन्धित प्रकरणों के निस्तारण में हीला हवाली करने वाले अधिकारी के विरूद्ध नियमानुसार कड़ी कार्यवाही की जायेगी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *