गैंगेस्टर द्वारा ग्रामसभा की सम्पत्ति पर अवैध कब्जा कर निर्मित मकान को जिला मजिस्ट्रेट ने दिया कुर्क करने का आदेश

रायबरेली 27 जुलाई 2022 : जिला मजिस्ट्रेट माला श्रीवास्तव द्वारा गैंगेस्टर अभियुक्त नफीस घोसी पुत्र वसीर घोसी निवासी छोटा घोसियाना मजरे आशिकाबाद थाना सलोन जनपद रायबरेली का ग्राम आशिकाबाद परगना व तहसील सलोन जनपद रायबरेली की गाटा संख्या 650/1.193 हे 0 भूमि जो अभिलेखों में ऊसर दर्ज है, के 0990 वर्ग मीटर पर निर्मित मकान को धारा 14 (1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एंव समाज विरोधी किया कलाप निवारण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत कुर्क किये जाने के आदेश दिये ।

उक्त सम्पत्ति अभियुक्त द्वारा अपराध कारित कर अर्जित अवैध सम्पत्ति से ग्रामसभा की भूमि पर मकान का निर्माण कराया गया था । विपक्षी के विरूद्ध मु ० अ ० सं ० 778 / 2009 मु 0 अ 0 सं 0 433 / 2012 मु 0 अ 0 सं 0 415 / 2012 , मु 0 अ 0 सं 0 696 / 2014 , मु 0 अ 0 सं 0 434 / 2013 , मु ० अ ० सं ० 193 / 2018 , मु 0 अ 0 सं 0 492 / 2019 मु ० अ ० सं ० 133 / 2021 व मु 0 अ 0 सं 0 201 / 2021 पंजीकृत हैं।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *