जानिए कानपुर हिंसा में शामिल उपद्रवियों को कितनी मिलेगी सजा? योगी बाबा का बुलडोजर चलना तो तय

 

कानपुर हिंसा को लेकर सीएम योगी ने पुलिस को काफी सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं. कानपुर हिंसा मामले को संज्ञान लेते हुए सीएम योगी ने प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दी कि प्रदेश में कायम अमन-चैन के माहौल को बिगाड़ने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाए. मुख्यमंत्री ने सभी उपद्रवियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करने का आदेश दिया है. बता दें कि बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा के बयान को लेकर जुमे की नमाज के बाद मुस्लिम समाज के लोगों ने दुकाने बंद कराने के लिए बवाल कर दिया था.

 

 

बता दें कि पुलिस ने कानपुर हिंसा के मास्टरमाइंड हयात जफर हाशमी को भी पकड लिया है. पुलिस ने हयात जफर को लखनऊ से गिरफ्तारकर लिया है. 36 अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया जा चुका है. हिंसा में शामिल सभी आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी. पुलिस कमिश्नर विजय मीणा ने बताया कि अब तक 36 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है. हमें अभी तक जो फोटो और वीडियो मिला है उसके जरिए उपद्रवियों की पहचान की जा रही है. 40 नामजद और 1000 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज किया गया है.

 

 

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यूपी में गैंगस्टर एक्ट में दोषी पाए जाने पर अपराधी को कम से कम दो साल और अधिकतम दस साल की सजा दिए जाने का प्रावधान है. हालांकि इससे पहले गैंगस्टर एक्ट में केवल 15 तरह के ही अपराध शामिल थे. लेकिन बाद में योगी सरकार ने इसके तहत आने वाले अपराधों की संख्या में इजाफा कर दिया. जिसके बाद से 2021 के नए प्रावधान के अनुसार गैंगस्टर एक्ट में संपत्ति जब्त होने के साथ-साथ डीएम के अधिकार और बढ़ा दिए गए. गैंगस्टर एक्ट में उपद्रवी जेल तो जाएंगे ही लेकिन साथ ही साथ उनकी संपत्ति की भी जब्त की जाएगी. मतलब उपद्रवियों के घर पर बुलडोजर चलना तो पक्का है.

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