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फर्जी शैक्षिक प्रमाण पत्रों से दुकान का आबंटन कराये जाने पर कोटेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज

रिपोर्ट – टी. पी यादव

महराजगंज रायबरेली : न्यायालय के आदेश पर कोतवाली पुलिस ने एक कोटेदार व उनके सहयोगी पर फर्जी शैक्षिक प्रमाण पत्र लगा धोखाधड़ी कर सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकान का आबंटन कराये जाने व अनुचित लाभ कमाने सम्बन्धित अन्य धाराओं में मुकद्मा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

बताते चलें कि क्षेत्र के राघवपुर गांव की सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकान पूरे कुमेदान मजरे राघवपुर निवासी श्रीपाल पुत्र चन्द्रिका प्रसाद के नाम पर आबंटित है। गांव के ग्राम प्रधान प्रतिनिधि राजेष सिंह यादव ने न्यायालय में 156 (3) के तहत आवेदन कर कोटेदार श्रीपाल व उनके सहयोगी नीरज यादव पर कोटे की दुकान आबंटित कराने के लिए आवष्यक षिक्षा प्रमाण पत्र में हेरा फेरी कर दुकान प्राप्त कराने का आरोप लगाया है।

दिये गये आवेदन में प्रधान प्रतिनिधि राजेष सिंह यादव ने बताया कि 12 मई 2005 से श्रीपाल के नाम दुकान का आबंटन है परन्तु दुकान नीरज यादव चला रहे हैं। जबकि दुकान आबंटन के समय श्रीपाल द्वारा लगाये गये आवष्यक षिक्षा प्रमाण पत्र फर्जी व कूटरचित हैं जिसकी जांच उपजिलाधिकारी द्वारा कराये जाने पर प्रमाण पत्र जाली व फर्जी पाया गया। मामले में न्यायालय ने उक्त दोनो के विरूद्ध धोखाधड़ी सम्बन्धित अन्य धाराओं में मुकद्मा दर्ज करने के आदेष जारी किए जिस पर कोतवाली पुलिस ने मुकद्मा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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