एकनाथ शिंदे गुट को सुप्रीम कोर्ट ने दी बड़ी राहत, अयोग्य ठहराने पर लगी 11 जुलाई तक रोक
महाराष्ट्र में चल रहे राजनीतिक संकट के बीच हर दिन कुछ नया देखने को मिल रहा है। आज रविवार को शिवसेना के बागी विधायक एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) पहुंच गए। इसी बीच बागी विधायक एकनाथ शिंदे की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने करीब सभी पक्षों को नोटिस जारी किया है। सभी को इस नोटिस का जवाब पांच दिनों के भीतर देना है। जबकि मामले की अगली सुनवाई 11 जुलाई को होगी।
आपको बता दें कि, एकनाथ शिंदे की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर, विधानसभा के सचिव, केंद्र सरकार, महाराष्ट्र पुलिस सहित अन्य को नोटिस भेजा है। साथ ही कोर्ट ने सभी को पांच दिन के भीतर जवाब देने के लिए भी कहा है। इससे पहले शिंदे गुट ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि उनके साथ 39 विधायक हैं। ऐसे में महाराष्ट्र की उद्धव सरकार अल्मत में है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले से फिलहाल शिंदे गुट को राहत मिली है।
साथ ही कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा कि राज्य सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखे और सभी 39 विधायकों की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाए। शिंदे गुट को कोर्ट की तरफ से बड़ी राहत मिली है। अब 11 जुलाई को निर्णय होगा कि उन्हें महाराष्ट्र के डिप्टी स्पीकर के समक्ष पेश होना होगा या फिर नहीं।