Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, एक अक्तूबर तक देश में बुलडोजर कार्रवाई पर लगाई रोक

लखनऊ : सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक बड़ा आदेश पारित करते हुए पूरे देश में एक अक्तूबर तक बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगा दी है।

कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक अतिक्रमण होने की हालत में ही बुलडोजर का इस्तेमाल किया जा सकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बड़ा आदेश दिया है।

सर्वोच्च न्यायालय ने पूरे देश में एक अक्तूबर तक बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगा दी है।

कोर्ट ने कहा है कि अब सार्वजनिक अतिक्रमण पर ही एक्शन लिया जाएगा।

बता दें कि बीते कुछ समय में प्रदेश सरकारों ने बुलडोजर को न्याय का प्रतीक बताते हुए अपराधियों को सजा देने के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था।

बुलडोजर का इस्तेमाल कर उनके व्यावसायिक प्रतिष्ठान व घर गिरा दिए जाते थे।

अब इस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है।

Supreme Court: Big order of the Supreme Court, ban on bulldozer action in the country till October 1

यूपी में भी बुलडोजर का अपराधियों के खिलाफ कई बार इस्तेमाल किया गया।

अभी हाल ही में अयोध्या में दुष्कर्म के आरोपी के व्यावसायिक प्रतिष्ठान को बुलडोजर से गिरा दिया गया।

हालांकि, इसे लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर रहा है।

विपक्ष का आरोप रहा है कि बुलडोजर कार्रवाई जाति और धर्म देखकर की जा रही है।

विपक्ष ने इस नीति को लेकर योगी सरकार को कठघरे में लाने का प्रयास किया।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अपनाया गया

बुलडोजर के इस्तेमाल का ट्रेंड कई अन्य राज्यों ने भी अपना लिया।

मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने एक अक्तूबर इस कार्रवाई पर रोक लगा दी है।

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