Supreme Court bans bulldozer action in the entire country...do not take action without permission.

बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश में लगाई रोक….बिना इजाजत न करें कार्रवाई.

नईदिल्ली : सुप्रीम कोबुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार रोक लगा दी।

सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया कि बिना हमारी अनुमति एक्शन न लें।

इस मामले की अगली सुनवाई 1 अक्टूबर को होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि यह भी कहा कि यह निर्देश अवैध निर्माण पर लागू नहीं होगा।

साथ ही सभी पक्षों को सुनकर जल्द दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे।

कोर्ट ने कहा कि 1 अक्टूबर तक बिना उसकी अनुमति के कहीं भी बुलडोजर से किसी प्रॉपर्टी को नहीं गिराया जाएगा।

कोर्ट ने साथ ही यह भी स्पष्ट किया

यह आदेश सार्वजनिक सड़क, फुटपाथ और किसी भी अनधिकृति निर्माण पर लागू नहीं होगा।

इससे पहले हुई सुनवाई के दौरान भी सुप्रीम कोर्ट की ओर से बुलडोजर एक्शन पर सवाल खड़े किए गए थे।

Supreme Court bans bulldozer action in the entire country...do not take action without permission.
आज हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को निर्देश देते हुए

कहा कि बुलडोजर जस्टिस का महिमामंडन बंद होना चाहिए।

कानूनी प्रक्रिया के तहत ही अतिक्रमण हटाएं।

इससे पहले भी सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर जस्टिस पर कड़ी टिप्पणी की थी।

कोर्ट ने कहा कि सरकारी अधिकारियों का ऐसा करना देश के ‘कानून को ध्वस्त करने जैसा’ है।

सर्वोच्च अदालत की ओर से कहा गया

अपराध में शामिल होना किसी की संपत्ति को ढहाने का आधार नहीं हो सकता।

आरोपी का दोष बनता है या नहीं ये तय करना कोर्ट का काम है।

2 सितंबर को भी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसी ही टिप्पणी की थी और बुलडोजर एक्शन रोकने के लिए दिशानिर्देश बनाने की बात कही थी

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