डेंगू-मलेरिया की पुष्टि होने पर सीएमओ आफिस में देना होगा सैम्पल

  •  स्वास्थ्य विभाग ने जारी की निजी अस्पतालों और पैथोलॉजी लैब के लिए एडवाइजरी

उपेंद्र शर्मा /बुलंदशहर: बरसात के दौरान वेक्टर जनित रोग मलेरिया और डेंगू अपने पैर पसारने शुरू कर देते हैं। जनपद के लोगों को सहूलियत के लिए स्वास्थ्य विभाग और मलेरिया विभाग ने निजी अस्पतालों, नर्सिंग होम, निजी पैथोलोजी और डाइग्नोस्टिक सेंटर के लिए इलाज और जांच के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों के लिए एडवाइजरी जारी की है। इसमें जांच पर विशेष ध्यान रखते हुए सही जांच के निर्देश दिए गये हैं। साथ ही जांच में डेंगू-मलेरिया की पुष्टि होने पर सीएमओ कार्यालय को सूचित कर जांच एक सैम्पल मलेरिया विभाग पहुंचाने के निर्देश दिए हैं।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा. विनय कुमार सिंह ने बताया- निजी अस्पतालों को निर्देश दिये गये हैं कि वेक्टर जनित रोगों से ग्रसित रोगियों का इलाज करने के लिए अलग से बेड की व्यवस्था की जाए और उन्हें मच्छरदानी लगाकर तैयार रखा जाए, ताकि अन्य रोगियों को संक्रमित होने से बचाया जा सके। मलेरिया की पुष्टि रक्त पट्टिका से और डेंगू की पुष्टि एनएस1 एलाइजा व मैक एलाइजा द्वारा ही की जाए। इसके साथ ही किसी भी मरीज में रोग की पुष्टि घोषित किये जाने की दशा में एक अतिरिक्त नमूना दोबारा जांच के लिए सीएमओ आफिस को उपलब्ध कराया जाए।

जिला पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट एक्सपर्ट डा. रमित कुमार ने बताया- सभी को यह भी निर्देश दिये गये हैं कि बिना विशेषज्ञ चिकित्सक की सलाह के दवा न दी जाए। रिपोर्ट में भ्रम की स्थिति को रोकने के लिए नेशनल वेक्टर बार्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के निर्देशानुसार केवल प्रमाणित किटों का ही प्रयोग किया जाए। इसके अलावा साफ निर्देश हैं कि किसी अस्पताल में मलेरिया या डेंगू की पुष्टि होने पर मरीज का पूरा ब्योरा विभाग को उपलब्ध कराया जाए। इसमें लापरवाही बरतने पर एपीडेमिक एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी।

मच्छर का लार्वा मिलने पर जुर्माना

मलेरिया अधिकारी डा. नज्जर अहमद ने बताया – वेक्टर बार्न डिजीज को लेकर विभाग गंभीर है। विभाग द्वारा लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। लोगों को नोटिस जारी कर रकम वसूल की गयी है। इसके तहत भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत चालान कर जुर्माना वसूला जाता है। लोगों से अपील की गयी है कि वह अपने घरों और आस-पास सफाई रखें और मच्छर न पनपने दें। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि विभाग द्वारा की गयी चेकिंग के दौरान किसी के घर अथवा संस्थान में मच्छर का लार्वा पाया गया तो चालान कर जुर्माना वसूला जाएगा।

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