अक्षय तृतीया पर बाल विवाह की सूचना वन स्टॉप सेंटर, 181 महिला हेल्पलाइन/1098 चाइल्ड हेल्पलाइन नं0 व नजदीकी थाने पर दें : जयपाल वर्मा
रायबरेली, 08 मई 2024 : जिला प्रोबेशन अधिकारी जयपाल वर्मा ने बताया है कि समाज के कुछ लोगों द्वारा लड़के और लडकी का विवाह निर्धारित आयु 21 एवं 18 वर्ष के पूर्व ही कर दिया जाता है। प्रायः इस प्रकार के विवाह अक्षय तृतीया के अवसर पर होते है, जबकि इस सम्बन्ध में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अन्तर्गत बाल विवाह होने पर 02 वर्ष की सजा अथवा 100000 रूपये का जुर्माना अथवा दोनों का प्राविधान है। इस वर्ष अक्षय तृतीया 10 मई 2024 को है। उन्होंने सभ्यजनों से कहा है कि बाल विवाह को हतोत्साहित करें तथा बाल विवाह की किसी भी घटना के सम्बन्ध में सूचना कार्यालय जिला प्रोबेशन अधिकारी, रायबरेली के दूरभाष संख्या 7518024020/वन स्टॉप सेंटर, रायबरेली/181 महिला हेल्पलाइन/1098 चाइल्ड हेल्पलाइन नं० व अपने नजदीकी थाने पर दे सकते हैं।