हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में दोषी करार
इंडियन नेशनल लोकदल (इनेलो) के नेता और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला को आय से अधिक संपत्ति के मामले में दोषी करार दिया गया है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। वहीं, सुनवाई के दौरान ओम प्रकाश चौटाला कोर्ट रूम में ही मौजूद रहे। इससे पहले 19 मई को राऊज एवन्यू कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सजा कितनी होगी 26 मई को इस पर फैसला होगा।
आपको बता दें कि पूर्व सीएम ओमप्रकाश चौटाला के खिलाफ सीबीआई ने 26 मार्च, 2010 को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल थी। चार्जशीट के मुताबिक चौटाला ने 1993 से 2006 के बीच आय से काफी अधिक 6.09 करोड़ रुपए की संपत्ति जुटाई थी। वर्ष 2019 में प्रवर्तन निदेशालय ने चौटाला की 3 करोड़ 68 लाख की संपत्ति जब्त कर ली थी। जब्त संपत्तियों फ्लैट, प्लॉट और जमीन हैं। यह संपत्तियां पंचकूला, सिरसा और नई दिल्ली में हैं।
इसके पहले भी पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला को जनवरी, 2013 में जेबीटी घोटाले में दोषी करार दिया गया था। इनेलो सुप्रीमो को प्रीवेंशन ऑफ करप्शन में सात साल और षड्यंत्र में दोषी पाए जाने पर 10 साल की सज़ा हुई थी।