परिजन विगत तीन माह से पेंशन न प्राप्त करने वाले 55 पेंशनर की सूचना कराएं उपलब्ध: वरिष्ठ कोषाधिकारी

  • पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर की मृत्यु हो जाने पर इसकी सूचना कोषागार में कराएं उपलब्ध
विजय शुक्ला /रायबरेली : वरिष्ठ कोषाधिकारी रायबरेली भावना श्रीवास्तव ने कहा है कि वित्त मंत्री उ०प्र० शासन एवं निदेशक, कोषागार निदेशालय, उ०प्र० द्वारा जनपद के 55 पेंशनरों को सूचित किया जाता है कि पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर की मृत्यु हो जाने पर इसकी सूचना सम्बन्धित कोषागार को तत्काल प्रदान की जाये। यह पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर के परिजनों का भौतिक एवं विधिक कर्तव्य है। यह भी ध्यान रहे कि ऐसे किसी भी प्रकरण में अनियमित भुगतान की धनराशि अनाधिकृत है, जिसकी वसूली बैंक के माध्यम से अथवा जिलाधिकारी द्वारा राजस्व बकाये की भांति की जायेगी। उन्होंने कहा है कि कोषागार द्वारा नवीन प्रारूप पर आई०डी० कार्ड जारी करने की प्रक्रिया प्रारम्भ की जा चुकी है, जिस हेतु पेंशनर भौतिक रूप से उपस्थित होकर अथवा आवेदन कर आई०डी० कार्ड प्राप्त कर सकते हैं।

वरिष्ठ कोषाधिकारी ने बताया है कि विगत तीन माह से जीवन प्रमाण पत्र के अभाव में पेंशन का भुगतान प्राप्त न करने वाले विभागवार पेंशनरों के बारें बताया है कि बेसिक शिक्षा विभाग से 11 पेंशनर, माध्यमिक शिक्षा से 6, लोक निर्माण विभाग – 6, पुलिस – 6, राजस्व – 6, शिक्षा – 1, स्वास्थ्य – 1, जिला विकास – 1, नलकूप – 2, सिंचाई – 3, वाणिज्यकर – 1, पीएसी – 1, पंचायत राज – 1, परिवार कल्याण – 1, कृषि – 1, संग्रह – 1 एवं बिजली विभाग से 3 पेंशनरों की जानकारी दी है।

वरिष्ठ कोषाधिकारी ने कहा है कि समस्त पेंशनर निम्न प्रक्रियाओं में से किसी भी माध्यम से जीवित प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर पेंशन का भुगतान प्राप्त कर सकते हैं तथा उक्त पेंशनरों में किसी भी पेंशनर का देहान्त होने पर उनके परिजनों का दायित्व है कि वह उनकी मृत्यु की सूचना तत्काल कोषागार में उपलब्ध करा दें। उन्होंने बताया है कि कोषागार में बैंक पासबुक के साथ भौतिक रूप में उपस्थित होकर, जीवन प्रमाण पोर्टल द्वारा ऑनलाइन माध्यम से, सम्बन्धित बैंक द्वारा डाक के माध्यम से प्रेषित कराकर एवं निकटतम डाकघर द्वारा पोस्टमैन के माध्यम से प्रस्तुत करा सकते हैं।

 

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