PMLA पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले सुब्रमण्यम स्वामी ने ली कांग्रेस से चुटकी, बोले- खुद फ्राई होने के लिए आ गया चिकन
सुप्रीम कोर्ट के प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) मामले में लिए गए फैसले के बाद बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने पूर्व गृह मंत्री और वित्त मंत्री पी चिदंबरम पर निशाना साधा है। स्वामी ने एक ट्वीट में कहा कि PMLA को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला पी चिदंबरम और अन्य नेताओं के लिए ‘चिकन खुद तलने के लिए आ जाने’ जैसा है। पी चिदंबरम ने यूपीए की सरकार में ईडी को शक्तियां दी थीं।
सुप्रीम कोर्ट ने बकरार रखीं PMLA एक्ट के तहत ED की शक्तियां
बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को विपक्ष को झटका देते हुए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के कई प्रावधानों की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ईडी की शक्तियों को बरकरार रखा है। कोर्ट ने पीएमएलए के तहत जांच, तलाशी, गिरफ्तारी और संपत्तियों को अटैच करने जैसे ईडी की शक्तियों बरकरार रखा है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मनी लांड्रिंग के तहत गिरफ्तारी की प्रक्रिया मनमानी नहीं है।
PMLA एक्ट के तहत ED की शक्तियां ?
बता दें, पीएमएलए एक्ट के तहत ईडी के पास सघन जांच, तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारी की शक्ति है। ईडी संपत्तियों को कुर्क भी कर सकती है। इसके साथ ही कोर्ट ने जमानत की दोहरी शर्तों के प्रावधानों को भी बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि ECIR की तुलना एफआईआर से नहीं की जा सकती। यह ईडी का आंतरिक दस्तावेज है। ऐसे में सभी मामलों में ECIR की कॉपी देना आवश्यक नहीं है। कोर्ट ने कहा कि आरोपी को गिरफ्तारी के आधार के बारे में जानकारी देना ही पर्याप्त है। हालांकि, ट्रायल कोर्ट यह फैसला दे सकती है कि आरोपी को कौन से दस्तावेज देने हैं या नहीं।