बसपा के 6 विधायकों ने फंसाया राजस्थान राज्यसभा सीट का पेंच, कोर्ट ने दखल से किया इनकार
6 बसपा विधायकों के दल-बदल (हॉर्स ट्रेडिंग) से जुड़े प्रकरण में राजस्थान हाईकोर्ट ने मामले में दखल करने से इनकार किया है.अदालत ने याचिकाकर्ता के प्रार्थना पत्र को राज्यसभा चुनाव प्रक्रिया शुरू होने की वजह से स्वीकार करने से इनकार कर दिया है. इस बारे में जस्टिस पंकज भंडारी की अवकाशकालीन विशेष खंडपीठ ने याचिकाकर्ता हेमंत नाहटा के प्रार्थना पत्र पर आदेश दिया है.
वहीं इससे पहले शनिवार को राजस्थान में बहुजन समाज पार्टी (बसपा) ने राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी के चुनाव चिह्न पर चुनाव जीते सभी छह विधायकों को व्हिप जारी किया था. बसपा के प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा ने कहा कि पार्टी ने विधायक राजेन्द्र सिंह गुढ़ा, लाखन सिंह, दीप चंद, जोगिंदर सिंह अवाना, संदीप कुमार एवं वाजिब अली को व्हिप जारी कर कहा गया है कि वे राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस एवं भारतीय जनता पार्टी(भाजपा) के उम्मीदवार को वोट नहीं करे और वे निर्दलीय उम्मीदवार को अपना वोट डालें.
बता दें कि राजस्थान विधानसभा चुनाव 2018 में बसपा पार्टी के चिन्ह पर 6 विधायक जीतकर आये थे. जीतने के बाद सभी 6 विधायकों ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली थी. जिनके खिलाफ पार्टी बहुजन समाज पार्टी ने दलबदल कानून के तहत सुप्रीम कोर्ट में अपील कर रखी है, इसीलिए बसपा ने 6 विधायको के लिये व्हिप जारी की है.