Shri Krishna Janmabhoomi dispute: Shahi Idgah Committee reaches Supreme Court with 3 petitions, hearing to be held on November 5

श्रीकृष्‍ण जन्‍मभूमि विवाद: 3 याचिकाएं लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची शाही ईदगाह कमेटी, 5 नवंबर को होगी सुनवाई

SHREE DESK : शाही ईदगाह कमेटी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें विवाद से जुड़े 15 मुकदमों का एक साथ सुनवाई का आदेश दिया गया है। इसके अलावा हिंदू पक्ष की तरफ से दायर याचिका को हाई कोर्ट ने सुनवाई योग्‍य माना है, इसको भी चुनौती दी गई है।

मथुरा: श्रीकृष्‍ण जन्‍मभूमि विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट में पांच नवंबर को सुनवाई होगी। शाही ईदगाह कमेटी ने इस केस में तीन याचिकाएं दाखिल की हैं। शीर्ष अदालत इन्‍हीं तीनों याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें हिंदू पक्ष की ओर से दायर मुकदमे को सुनवाई लायक माना गया था। इसके अलावा मथुरा की निचली अदालत में चल रहे सभी मुकदमों को हाई कोर्ट ने अपने पास सुनवाई के लिए ट्रांसफर करने का आदेश दिया है, इसके खिलाफ भी मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है।

अपनी तीसरी याचिका में मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट के उस फैसले को भी चुनौती दी है जिसमें विवाद से जुड़े सभी 15 मुकदमों को एक साथ जोड़कर सुनवाई करने का फैसला लिया गया था। गौरतलब है कि पिछले महीने इलाहाबाद हाई कोर्ट ने श्रीकृष्‍ण जन्‍मभूमि विवाद में मुस्लिम पक्ष की तरफ से दायर रिकॉल अर्जी को खारिज कर दिया था।

ये है पूरा विवाद
हिंदू पक्ष ने शाही ईदगाह मस्जिद के ढांचे को हटाने के बाद कब्जे के साथ-साथ उस स्थान पर मंदिर के जीर्णोद्धार और स्थायी निषेधाज्ञा के लिए ये मुकदमे दायर किए हैं। यह विवाद मथुरा में मुगल बादशाह औरंगजेब के समय की शाही ईदगाह मस्जिद से जुड़ा है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसे भगवान श्रीकृष्ण के जन्मस्थान पर स्थित मंदिर को तोड़कर बनाया गया था।

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