पात्र गृहस्थी राशन कार्डधारकों को 05 किग्रा0 प्रति यूनिट निःशुलक चावल
- अंत्योदय कार्डधारकों को निःशुल्क चावल वितरण के साथ 03 माह के सापेक्ष 03 किग्रा0 प्रति कार्ड 18 रुपये की दर से चीनी का वितरण 20 से 31 अक्टूबर तक
रायबरेली 19 अक्टूबर 2022 : जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव ने अगस्त के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न (चावल) के साथ-साथ माह जुलाई, अगस्त, सितम्बर 2022 त्रैमास के सापेक्ष अन्त्योदय राशन कार्डधारकों को 03 किग्रा0 चीनी प्रति कार्ड के आधार पर वितरण 20 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2022 के मध्य कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।
जिलाधिकारी ने समस्त उपजिलाधिकारियों, जिला पूर्ति अधिकारी, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारियों एवं पूर्ति निरीक्षकों को निर्देश दिये हैं कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत माह अगस्त, 2022 के सापेक्ष आवंटित नि शुल्क खाद्यान्न (चावल) अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों से सम्बद्ध प्रत्येक यूनिट पर 05 किग्रा चावल प्रति यूनिट के आधार पर निःशुल्क वितरण के साथ-साथ अन्त्योदय राशन कार्डधारकों को माह जुलाई, अगस्त, सितम्बर 2022 त्रैमास के सापेक्ष 03 किग्रा0 चीनी प्रति कार्ड 18 रुपये प्रति किग्रा की दर से चीनी का वितरण 20 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2022 तक कराये जाने हेतु निर्गत निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए दुकानदार बार नामित नोडल अधिकारियों एवं पर्यवेक्षणीय अधिकारियों की उपस्थिति में खाद्यान्न (चावल) का उपभोक्ताओं में नियमानुसार निःशुल्क एवं चीनी का सशुल्क वितरण कराना सुनिश्चित किया जाए।
जिलाधिकारी ने कहा है कि राशन कार्डधारकों को पोर्टेबिलिटी के अंतर्गत खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध रहेगी तथा पोर्टेबिलिटी चालान जारी करने की सुविधा 25 अक्टूबर से 27 अक्टूबर 2002 को उपलब्ध रहेगी। चीनी वितरण के सम्बन्ध में पोर्टेबिलिटी की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी। लाभार्थी अपनी मूल दुकान से ही चीनी प्राप्त कर सकेंगे। उन्होंने कहा है कि प्रत्येक दशा में यह भी सुनिश्चित किया जाए कि आवश्यक वस्तुओं का डायवर्जन या कालाबाजारी आदि न होने पाए, यदि किसी उचित दर विक्रेता के द्वारा खाद्यान्न आदि के दुरुपयोग किए जाने का कोई भी प्रकरण प्रकाश में आता है, तो सम्बन्धित के विरूद्ध कठोर कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। अतः पूर्ण सजगता एवं संवेदनशीलता के साथ उपर्युक्त वितरण कार्य को पारदर्शी तरीके से सम्पन्न कराना सुनिश्चित किया जाए, इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता न बरती जाए।