हज के आवेदन हेतु आवश्यक निर्देश हज आवेदन की अन्तिम तिथि 15 फरवरी
रायबरेली : जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी मोहन त्रिपाठी ने हज कमेटी ऑफ इण्डिया द्वारा सकुर्लर-4 के अनुसार हज यात्रियों की सुविधार्थ सऊदी अरब में खादिमुल हुज्जाज (हाजी सेवक) के आवेदन हेतु आवश्यक अर्हताएं/निर्देशों के बारे में बताया है कि आनलाईन आवेदन हज कमेटी ऑफ इडिया की वेबसाइट https://hajcommittee.gov.in पर किया जाएगा जिसमें निर्धारित प्रपत्र अपलोड किये जायेगें। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन आवेदन अंतिम तिथि 15 फरवरी 2024 तक है। प्रत्येक 300 हज यात्रियों पर 01 खादिमुल हुज्जाज का चयन होना है। महिलाएं भी आवेदन कर सकती है। महिलाओं की संख्या बिना महरम महिलाओं की श्रेणी में 300 महिलाओं पर 01 महिला खादिमुल हुज्जाज का चयन किया जायेगा। उन्होंने बताया कि मशीन पठित पासपोर्ट जो 15 फरवरी, 2024 या उससे पूर्व जारी हो एवं उसकी वैद्यता 31 जनवरी, 2025 तक होना आवश्यक है।
जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने कहा है कि पुरुष/महिला आवेदक, जिनकी आयु 31 मार्च 2024 को 50 वर्ष से अधिक न हों। खादिमुल हुज्जाज के रूप में हज-2023 में जाने वाले व दो बार से अधिक बार जाने वाले कर्मचारी अर्ह नहीं होंगे। आवेदक का हज या उमरा किया होना आवश्यक है। आवेदक सरकारी सरकार के अधीन पब्लिक सेक्टर अण्डटरेकिंग/संवैधानिक संस्था के होना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि अस्थायी, अंशकालिक, सीजनल, आउटसोर्सिंग, संविदा, तदर्थ कर्मचारी आवेदन नहीं कर सकेंगे। वरिष्ठ अधिकारी जैसे केन्द्र व राज्य सरकार में क्लास-ए या समकक्ष अधिकारी नहीं कर सकेगें।
राज्य हज समिति एवं स्टेट वक्फ बोर्ड से कुल कोटे के 15 प्रतिशत से अधिक कर्मचारी नामित नहीं किये जायेंगे। नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। खादिमुल हुज्जाज को इंटरनेट व स्मार्ट फोन के उपयोग से अभ्यस्त होना आवश्यक हैं। आवेदक को सऊदी अरब द्वारा मान्यता प्राप्त कोविड-19 वैक्सीन के अनुमन्य डोज प्राप्त होना आवश्यक है। आवेदकों को हज यात्रियों की बोलचाल की भाषा से भिज्ञ होना आवश्यक है, अरबी भाषा की जानकारी एक अतिरिक्त सुविधा होगी।
आवेदक का शारीरिक रूप से स्वस्थ होना आवश्यक है। जिसके लिए सरकारी चिकित्सालय से स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना अनिवार्य हैं आंशिक/पूर्ण विकलांग आवेदक पात्र नहीं होगें। चयनित खादिमुल हुज्जाज को हज कमेटी ऑफ इण्डिया द्वारा आयोजित हज प्रशिक्षण प्राप्त होना आवश्यक है। खादिमुल हुज्जाज के साथ उनके परिवार का कोई सदस्य हज पर जाने हेतु पत्र नहीं होगा। कोई खादिमुल हुज्जाज हज यात्रियों से किसी प्रकार का वित्तीय प्रतिफल नही प्राप्त करेंगा। उन्हे समस्त सेवाएं निःशुल्क देनी होंगी। पूर्व में गये किसी भी खादिमुल हुज्जाज के प्रति कौंसल जनरल ऑफ इण्डिया द्वारा यदि कोई प्रतिकूल प्रविष्टि की गयी है, ऐसे कर्मचारियों का चयन नही किया जायेगा।