शादी अनुदान पोर्टल पर आवेदक तथा पुत्री दोनों का आधार आधारित ई-केवाईसी किया जायेगा सुनिश्चित: सीडीओ

  • पुत्रियों की शादी के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में आधार प्रमाणीकरण/ईकेवाईसी लागू
रायबरेली: मुख्य विकास अधिकारी पूजा यादव ने बताया है कि पिछड़ा वर्ग कल्याण अनुभाग-2 के शासनादेश द्वारा अन्य पिछड़े वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोडकर) के गरीब व्यक्तियो की पुत्रियो की शादी हेतु अनुदान उपलब्ध कराने के लिए नियमावली/शासनादेश निर्गत किया गया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया में आधार प्रमाणीकरण/ईकेवाईसी लागू की गयी है।
इस प्रक्रिया के अन्तर्गत आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरने से पूर्व अपने आधार कार्ड, पुत्री का आधार कार्ड एवं आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नम्बर तथा जाति प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण-पत्र, बैंक खाते की पासबुक एवं शादी का कार्ड आदि अभिलेख होना आवश्यक है। आवेदक (माता-पिता/अभिभावक) शादी अनुदान पोर्टल http://shadianudan.upsdc.gov.in पर अपने रजिस्ट्रेशन हेतु अपना आधार नंबर अंकित कर आधार अभिप्रमाणन की प्रक्रिया शुरू करेगा। शादी अनुदान पोर्टल पर आवेदक तथा पुत्री दोनों का आधार आधारित ई-केवाईसी सुनिश्चित किया जायेगा। आधार का अभिप्रमाणन पूर्ण होने के उपरान्त प्राप्त रजिस्ट्रेशन नम्बर एवं मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी के माध्यम से लागिन कर आवेदन भरने की प्रक्रिया प्रारम्भ की जायेगी।
अन्य पिछड़े वर्गो के इच्छुक एवं पात्र व्यक्तियो जिनके पुत्री की शादी 90 दिवस की अवधि में हुयी है अथवा आगामी 90 दिवस में होनी सुनिश्चित है, वह उक्त बेवसाईट पर योजनान्तर्गत ऑनलाइन आवेदन कर योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है।

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