तेज आवाज अथवा रात्रि 10 बजे के बाद बजता मिला डीजे तो होगी कार्यवाही : थानाध्यक्ष

  • लाउडस्पीकर एवं डीजे को लेकर पीस कमेटी की बैठक सम्पन्न
  • थानाध्यक्ष ने दिए डीजे संचालकों एवं धर्मगुरुओं को सख्त निर्देश

Raebareli: शासन के निर्देश के क्रम में उच्चाधिकारियों के आदेश पर शिवगढ़ थाना परिसर में थानाध्यक्ष अरुणेश कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में धर्मगुरुओं एवं डीजे संचालकों के साथ पीस कमेटी की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक को सम्बोधित करते हुए थानाध्यक्ष अरुण कुमार गुप्ता ने कहा कि धार्मिक स्थलों में लाउडस्पीकर इतनी मन्द आवाज में बजाएं की लोडिस्पीकर की आवाज मन्दिर अथवा मस्जिद परिसर के बाहर न जाए।

वहीं डीजे संचालकों को निर्देशित करते हुए कहा कि तिलक, शादी- विवाह,मुण्डन, रिसेप्शन अथवा विभिन्न आयोजनों में रात 10 बजे के बाद डीजे बिल्कुल बजाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि डीजे की आवाज तेज नहीं होनी चाहिए यदि तेज आवाज अथवा रात्रि 10 बजे के बाद डीजे बजता पाया गया तो सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने सभी से अपील करते हुए कहा कि शासन की गाइडलाइन के मुताबिक ही लोडिस्पीकर अथवा डीजे बजाएं।

थानाध्यक्ष ने कहा कि गाइडलाइन का उल्लंघन करते पाए जाने पर किसी भी हाल में नही बख्शा जाएगा। उन्होंने कहा कि तिलक शादी -विवाह, मुण्डन इत्यादि आयोजनों में घरों में नातेदार रिश्तेदार रहते हैं इज्जत का सवाल रहता है इसलिए कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे पुलिस को मजबूर होकर कार्यवाही करनी पड़े और रिश्तेदारों के सामने लज्जित होना पड़े। इसके साथ ही उन्होंने इस संबंध में जनप्रतिनिधियों से भी अपील की है कि कार्यवाही की स्थित में सिफारिश बिल्कुल ना करें।

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