शादी अनुदान के लिए करना होगा ऑनलाइन आवेदन

रायबरेली। जरूरतमंदों की बेटियों की शादी के लिए अब फिर से शादी अनुदान के रूप में 20-20 हजार रुपये की मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाद योजना में शामिल होने वाले लाभार्थियों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। दो साल बाद विभाग ने आवेदन के लिए पोर्टल खोल दिया है।

जिला समाज कल्याण अधिकारी सृष्टि अवस्थी ने बताया कि अनुसूचित जाति, जनजाति और सामान्य वर्ग के जरूरतमंदों की बेटियों के विवाह के लिए शादी अनुदान योजना संचालित की गई है। पोर्टल के माध्यम से जरूरतमंद लोग आवेदन कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। पात्र मिले प्रत्येक व्यक्ति को बेटी की शादी के लिए 20 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी।

लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ग्रामीण क्षेत्र में परिवार की वार्षिक आय अधिकतम 46,080 रुपये और नगरीय क्षेत्र में वार्षिक आय अधिकतम 56,460 रुपये होनी चाहिए। इसके लिए आय प्रमाणपत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा। वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित विधवा पेंशन व दिव्यांग पेंशन पाने वाले आवेदकों को आय प्रमाणपत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के आवेदकों को तहसील से ऑनलाइन जारी जाति प्रमाण पत्र का क्रमांक अंकित करना होगा। एक परिवार की अधिकतम दो बेटियों की शादी के लिए अनुदान दिया जाएगा।

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