मतदान दिवस व मतदान के एक दिन पूर्व किसी भी प्रकार का राजनैतिक विज्ञापन प्रकाशित कराने की लेनी होगी अनुमति
रायबरेली, 11 मई 2024 : जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी हर्षिता माथुर ने बताया कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 मतदान के दिन और उसके एक दिन पूर्व राजनैतिक दल, अभ्यर्थी, संगठन या व्यक्ति द्वारा प्रिंट मीडिया से संबंधित प्री-सर्टिफिकेशन राजनैतिक विज्ञापन से संबंधित मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये हैं। उन्होंने बताया कि लोकसभा 36-रायबरेली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पांचवे चरण में 20 मई 2024 को मतदान होना है। ऐसी स्थिति में 19 एवं 20 मई की तिथियों में कोई भी राजनैतिक दल, अभ्यर्थी, संगठन या व्यक्ति द्वारा प्रिंट मीडिया में राजनैतिक विज्ञापन प्रकाशित कराया जाता है तो मीडिया प्रमाणन एवं मॉनिटरिंग समिति (एम0सी0एम0सी0) की पूर्व में अनुमति लेना अनिवार्य होगा।