2 लाख से अधिक नगदी पाये जाने पर, कर ली जायेगी जब्त

रायबरेली 13 अप्रैल, जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय)  माला श्रीवास्तव ने राज्य निर्वाचन आयोग उ0प्र0 के निर्देशों के क्रम में जन सामान्य से अपील की है कि नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2023 में निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण गतिविधियों के दृष्टिगत जनता और राजनैतिक दलों के सदस्य/प्रत्याशी/अभ्यर्थी निर्वाचन के दौरान निर्धारित मात्रा से अधिक नकदी के साथ संचरण न करें।

जिला निर्वाचन अधिकारी (न0नि0) ने कहा कि यदि किसी निर्वाचन क्षेत्र में किसी व्यक्ति को किसी आवश्यक उद्देश्य से निर्धारित मात्रा से अधिक नकदी ले जाने की आवश्यकता पड़ती है तो उसे ले जाने के लिए उसके पास ऐसे धन के स्रोत और उसके प्रयोग का कारण बताने के लिए समुचित आवश्यक प्रपत्र होने चाहिए। यदि किसी व्यक्ति के कब्जे में रूपये 2.00 लाख से अधिक नगदी पायी जाती है एवं उसका कोई भी अभिलेख नही प्रस्तुत किया जाता है और संदेह का पर्याप्त आधार है कि इसका प्रयोग मतदाताओं को रिश्वत देने में किया जा सकता है तो उक्त धनराशि को जब्त कर लिया जायेगा और सम्बन्धित प्रावधानों के अधीन कार्यवाही की जायेगी।

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