भितरी प्रधान को होना पड़ेगा पद से अवमुक्त, न्यायालय ने सुनाई 2 वर्ष की सजा
Raebareli: भारतीय संविधान के अनुसार 2 वर्ष से अधिक की सजा पाने वाले जनप्रतिनिधि को अपने पद से मुक्त होना पड़ेगा इसी के तहत खीरों विकासखंड के भितरी ग्राम सभा के प्रधान को भी उनके पद से मुक्त किये जाने के लिए जिलाधिकारी से मांग की गई है l
खींरो विकासखंड के भितरी गांव के प्रधान कौशलेंद्र सिंह को आईपीसी की धारा 323 504 352 325 और 506 के तहत न्यायालय ने दोषी करार दिया है साथ ही ₹1000 का जुर्माना भी लगाया इन सभी मामलों में दोषी साबित होने के बाद दोषी प्रधान को उनके पद से हटा दिया जाना चाहिए इस संबंध में शिकायतकर्ता राधेश शुक्ला ने जिला अधिकारी को एक पत्र देकर सजायाफ्ता प्रधान को पद से हटाने की मांग की है l जिलाधिकारी ने जांच करा कर तुरंत कार्यवाही का आश्वासन दिया है