26 जून तक ऋण करें जमा अन्यथा होगी कार्यवाही
रायबरेली : उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम लखनऊ द्वारा टर्म लोन/मार्जिन मनी/ब्याज रहित एवं शैक्षिक योजना के अन्तर्गत स्वीकृत ऋण की वसूली हेतु विशेष वसूली अभियान चलाकर वसूली करने के निर्देश दिये गये है।
जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने जानकारी देते हुए ऋण लेने वाले सभी लाभार्थियों को सूचित किया है कि जिन्होने अपने ऋण की किश्तें नियमित रूप से न जमा की हो या उनकी कई किस्ते जमा करने हेतु बकाया हो तो अपनी समस्त बकाया किस्तो की धनराशि 26 जून 2023 तक अनिवार्य रूप से जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय स्थित कलेक्ट्रेट परिसर रायबरेली में किसी भी कार्यदिवस में आकर जमा कर सकते है।
इसके अलावा निगम के बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा हाथी पार्क रायबरेली के खाता सं0 00520100005472 में भी जमा कराते हुए जमा रसीद की कापी कार्यालय में उपलब्ध करा सकते है। अन्यथा की स्थिति में बकाये का भू-राजस्व की भांति वसूली हेतु उनके विरूद्ध तुरन्त आर0सी0 जारी करने की कार्यवाही कर दी जायेगी इसके लिए लाभार्थी स्वयं जिम्मेदार होंगे।