पेट्रोल/डीजल पम्पों पर ईंधन हेतु 2000 रूपए के नोट लेना मान्य

रायबरेली:    जिला पूर्ति अधिकारी विमल कुमार शुक्ला ने बताया कि कतिपय पेट्रोल/डीजल पम्प ईंधन हेतु 2000 रुपए के नोट को लेने से ग्राहकों को मना कर रहे हैं, जबकि आर0बी0आई0 की गाइड लाइन के अनुसार 2000 रुपए के नोट को 30 सितम्बर 2023 तक उसे प्रचलन से हटाया नहीं गया है, बल्कि उसे बदले जाने की व्यवस्था दी गयी है, ऐसी स्थिति में पेट्रोल/डीजल पम्पों पर ईंधन हेतु रुपए 2000 के नोट मान्य है।

समस्त पेट्रोल / डीजल पम्पों के प्रबन्धकों / स्वामियों को निर्देशित किया जाता है कि आर०बी०आई० की गाइड लाइन के अनुसार रू0-2000 के नोट को ईंधन हेतु अमान्य न करें, यदि फुटकर की समस्या उत्पन्न होती है तो ग्राहकों को विनम्रतापूर्वक यथास्थिति से अवगत करा दें।

जिला पूर्ति अधिकारी ने कतिपय पेट्रोल/डीजल पम्प स्वामियों/प्रबन्धकों को अवगत कराया गया कि अधिकाशं व्यक्ति/ग्राहक रुपए 2000 की नोट देकर 50-100 रूपए का ही ईंधन लेकर शेष फुटकर रूपये प्राप्त करना चाहते हैं। 23 मई, 2023 के पूर्व पेट्रोल/डीजल पम्पों पर 2000 रुपए की नोट 10 प्रतिशत ही आती थी, जबकि 90 प्रतिशत धनराशि 100, 200 व 500 रूपये अथवा डिजिटल पेमेन्ट के रूप में प्राप्त होता था, जबकि 23 मई, 2023 के बाद रू0-2000 के नोट का इस्तेमाल ईंधन क्रय किये जाने का प्रचलन अत्यधिक बढ़ गया है।

समस्त पेट्रोल / डीजल पम्पों के प्रबन्धकों / स्वामियों एवम् वाहन स्वामियों / चालकों से अनुरोध है कि आर0बी0आई0 की गाइड लाइन के अनुसार बिना पैनिक हुए ईंधन लेने हेतु रू0-2000 के नोट का उपयोग कर सकते हैं, किन्तु रू० 2000 के नोट को बदले जाने के उद्देश्य से उक्त कार्य न करे। नोटों के बदले जाने की व्यवस्था बैंकों में उपलब्ध है।

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