पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने दर्ज किया मामला….
मुस्तकीम अहमद
नसीराबाद,रायबरेली।नसीराबाद थाना क्षेत्र के एक गांव में गांव का ही एक युवक शादी का झांसा देकर युवती से सात वर्ष तक दुष्कर्म करने और युवती से एक लड़की पैदा होने के बाद शादी से मना करने और दूसरी जगह शादी तय करने करलेने पर पीड़िता ने पुलिस को तहरीर देकर युवक की बरीक्षा रूकवाने की गोहार लगाई। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस नें आरोपी की बरीक्षा को रूकवा कर दोनों पक्षों को थाने ले आयी थी ।जहां दोनों पक्षों में दो दिनों तक चली पंचायत के बाद भी युवक के पीड़िता से शादी करने पर राजी न होने पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया है।


नसीराबाद थानाक्षेत्र के तारापुर गांव निवासी एक युवती ने गांव के युवक महेंद्र पुत्र राम अवध पर शादी का झांसा देकर सात वर्षों तक दुष्कर्म करने नतीजे में उससे एक वर्ष की लड़की होने के बाद भी कहीं और शादी करने का आरोप लगाते हुये थाने में तहरीर दी थी। पीड़िता का कहना है कि गांव निवासी महेन्द्र लोध पुत्र रामअवध का करीब सात वर्षों से प्रेम सम्बंध चला आ रहा है ।जहां इतने दिनों तक आरोपी पीड़िता से शादी का झांसा देकर शारीरिक सम्बंध बनाता रहा। तीन वर्ष पूर्व पीड़िता की शादी कहीं और हो गयी।तो आरोपी युवक ने पीड़िता से शादी करने को लेकर उसको बहलाया ,फुसलाया और उसको उसकी ससुराल नही जाने दिया। पीड़िता भी उसकी बातों में आ गयी। एक वर्ष पूर्व पीड़िता नें एक बच्ची को जन्म दिया।


मौका पाकर आरोपी युवक नें अपनी शादी कहीं और तय कर दी तो रविवार को उसका बरीक्षा कार्यक्रम आयोजित था। प्रेमी युवक द्वारा धोखे से बरीक्षा करने की जानकारी होते ही पीड़िता ने तत्काल इसकी शिकायत थाने में कर दी। शिकायत मिलते ही पुलिस आरोपी युवक के घर पहुंची।पुलिस नें आरोपी युवक एवं पीड़िता के परिवार व रिश्तेदार सहित दोनों पक्षो को थाने बुलाकर सुलह समझौता कराने के प्रयास के तहत तारापुर ग्राम प्रधान सरवर जहां के पति गुलाम वारिस उर्फ बब्लू, अशरफपुर की प्रधान गुडडा देवी के पति राम अवध, नन्हू तिवारी कुढा के पूर्व प्रधान राजेन्द्र सिंह सहित दोनों पक्षों से करीब दो दर्जन ग्रामीणों की मौजूदगी में पंचायत पंचायत करायी लेकिन दो दिनों तक चलने वाली पंचायत में भी जब आरोपी युवक पीड़िता ऐसे शादी करने को तैयार न हुआ तो पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर यह मामला अपराध संख्या 47/20 धारा 376 आईपीसी ऐक्ट के तहत दर्ज कर आरोपी महेंद्र को हिरासत में ले लिया है। मामले की विवेचना थाने के एस आई पुरुषोत्तम दास को सौंपी गई है।