ऑनलाइन पेमेंट के लिए RBI ने जारी किये नए नियम

कैशलेस इंडिया और डिजिटल भारत को बढ़ावा देने के लिए पूरे भारत में ऑनलाइन लेन-देन बढ़ रहा है। लेकिन ऑनलाइन पेमेंट जितना आसान है, उतना खतरनाक भी, क्योंकि वर्तमान समय में साइबर क्राइम काफी बढ़ गया है। साइबर क्राइम की घटनाएं बढ़ती जा रही है, जिस पर लगाम लगाने के लिए आरबीआइ सख्त है।

वैसे तो अभी पेमेंट एग्रीगेटर्स, पेमेंट गेटवेज और मर्चेंट्स अपने प्लेटफॉर्म पर कस्टमर के कार्ड की डिटेल स्टोर करते हैं। इससे हर बार कस्टमर को ट्रांजैक्शन के वक्त अपने कार्ड की डिटेल डालने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन नया नियम लागू होने के बाद ग्राहकों को हर बार ट्रांजैक्शन के समय कार्ड की डिटेल्स देनी होंगी।

आपको बता दें कि आरबीआइ ने कुछ दिन पहले ही सभी बैंकों और पेमेंट एग्रीगेटर्स को आदेश दिया था कि ग्राहकों को ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने के लिए हर बार कार्ड की डिटेल देने होगी, जिसके बाद ही ऑनलाइन खरीदारी या ऑनलाइन पेमेंट कर सकेंगे। आरबीआइ के नए आदेश के मुताबिक अब कोई पेमेंट एग्रीगेटर्स, गेटवेज और मर्चेंट्स 1 जुलाई से ग्राहकों के क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड की डिटेल्स स्टोर नहीं करेगा।

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