कश्मीर को आतंकवाद की आग में जलाने वाले यासीन मलिक को मिली गुनाहों की सजा

कहते है कि पाप का घड़ा एक दिन जरुर भरता है, कश्मीर को आतंकवाद की आग में जलाने वाले यासीन मलिक को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने हत्या और टेरर फंडिंग के मामले में दोषी करार दिया है। स्पेशल जज प्रवीण सिंह ने एनआईए को यासीन मलिक की संपत्ति का पूरा विवरण कोर्ट में दाखिल करने का निर्देश दिया है।

बताते चलें कि एनआईए को 25 मई तक यासीन मलिक की संपत्ति का विवरण जमा करने का समय दिया गया है। मामले की अगली सुनवाई 25 मई को होगी। कोर्ट 25 मई को सजा की अवधि पर फैसला सुना सकती है।

गौरतलब है कि यासीन मलिक ने 10 मई को अपना गुनाह कबूल कर लिया था। कोर्ट ने 16 मार्च को हाफिज सईद , सैयद सलाहुद्दीन, यासीन मलिक, शब्बीर शाह और मसरत आलम, राशिद इंजीनियर, जहूर अहमद वताली, बिट्टा कराटे, आफताफ अहमद शाह, अवतार अहम शाह, नईम खान, बशीर अहमद बट्ट ऊर्फ पीर सैफुल्ला समेत दूसरे आरोपितों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था।

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